विवाह प्रमाण पत्र के लिए निर्देशिका
भूमिका :-
विभाग द्वारा आवेदक को SMS के माध्यम से सूचित करना
भूमिका :-
•विवाह
का पंजीयन बहु-उपयोगी है। विवाह के पंजीयन से उपलब्ध
विवाह प्रमाण-पत्र से महिलाओ
को उत्तराधिकार प्राप्त होने की
सुविधा मिलेगी एवं बाल-विवाह व बहुविवाह जेसी
कुरीतियोंपर भी
अंकुश लगाया जा सके
विवाह पंजियन हेतु आवश्यक दस्तावेज :-•आवेदन पत्र, वर व वधू का अलग-अलग शपथ पत्र और
विवाह के साक्षी दो गवाहों के शपथ पत्र तथा गवाहों के
पहचान एवं पते के दस्तावेज (एक वर पक्ष व एक वधू
पक्ष हेतु)
•पहचान एवं पते की स्वहस्ताक्षरित प्रति (केवल आवेदक
की) निम्न में से केवल एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से
संलग्न करे:-
•मतदाता पहचान पत्र
•आधार कार्ड
•ड्राइविंग लाईसेंस
•पासपोर्ट
•पेनकार्ड
•भामाशाह कार्ड इत्यादि
•वर-वधू की संयुक्त फोटो (5x3 Size) अथवा वर-वधु की
फोटो केमरे से खींचकर।
आवेदन क्षेत्र :-
•ई-मित्र केन्द्र द्वारा
आवेदन प्रपत्र विवाह सम्पन्न होने वाले क्षेत्र
के रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन)
को अग्रेषित किया जावेगा।
•अथवा
•ई-मित्र केन्द्र वर-वधू
विवाह पश्चात जिस क्षेत्र विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जाने के तत्काल
कम से कम 30 दिन पुर्व से उस क्षेत्र में निवास कर रहे हो, तो उस क्षेत्र के
रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) को अग्रेषित करेगा। विभाग द्वारा आवेदक को SMS के माध्यम से सूचित करना
•आवेदन पत्र की जांच
उपरान्त सही पाये जाने पर अथवा आवेदन
पत्र में कमी होने पर कमीयों का अंकन करते
हुए,
रजिस्ट्रार (विवाह पंजीयन) द्वारा तिथि निर्धारित कर,
जो आवेदन पत्र
प्राप्त होने के सात
दिवस से अधिक नहीं होगी, आवेदनकर्ता
(वर एवं वधु) को
रजिस्ट्रार कार्यालय में
आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होने की सूचना मोबाईल
पर
SMS के द्वारा दी
जावेगी।
वर-वधु को निर्धारित दिनांक को
संबन्धित रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित
होकर
निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे-
विभाग को सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज :-
•ई-मित्र पर आवेदन किये
गये प्रपत्र का प्रिन्टआउट एवं पावती रसीद
•वर-वधु प्रत्येक की
एक-एक पासपोर्ट साईज फोटो
•वर-वधू की संयुक्त फोटो (5x3 Size)
•वर व वधू की पहचान व पता
का दस्तावेज
•वर व वधू की जन्म तिथि
प्रमाण पत्र
•वर व वधू का अलग-अलग शपथ
पत्र
•विवाह के साक्षी दो
गवाहों के शपथ पत्र तथा पहचान एवं पते के दस्तावेज
(एक वर पक्ष व एक वधू पक्ष
हेतु)
•शादी का कार्ड (वर व वधू
दोनो पक्ष का) यदि उपलब्ध हो।