(अनुप्रति योजना)
ANUPRATI SCHEME
•अनुप्रति
योजना क्या है? एवं इसका उद्देश्य
• अनुप्रति योजना के लाभ
क्या है?
• अनुप्रति योजना के लिए
पात्रता
• अनुप्रति योजना हेतु
ईमित्र द्वारा आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
• अनुप्रति योजना के लिए
ईमित्र द्वारा आवेदन प्रक्रिया
अनुप्रति
योजना
अनुप्रति योजना राज्य सरकार दूवारा अनुप्रति योजना जनवरी 2005
से शुरू की गयी इस योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न
स्तर पर सफल होने वाले अभ्याथियो को जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपे से कम
हो और जो आयकर नहीं देते हो अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को
प्रोत्साहन राशी 1 लाख रुपे दिए जाने का प्रावधान किया गया है इस योजना का वर्ष
2008-2009 के बजट में अनुप्रति
योजना का विस्तार किया गया है
योजना
का उद्देश्य-
राजस्थान
राज्य के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति विशेष पिछड़ा वर्ग /अन्य पिछड़ा वर्ग एवं
सामन्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के अभ्यर्थी को विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाए
जेसे भारतीय सिविल सेवा .राजस्थान सिविल सेवा .आई.आई.टी./
आई.आई.ऍम./सी.पी.ऍम.टी./एन.आई.टी., एव राजकीय इंजीनियरिंग एव मेडिकल आदि में चयन
की तेयारी के लिय आर्थिक सहायता राशी प्रदान कर प्रोत्साहन करना है |
अनुप्रति
योजना के लिए
पात्रता
§राजस्थान का मूल निवासी
§अनुसूचित जाति/ अनुसूचित
जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग के वे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक
आय 2.00 लाख (दो लाख रुपये) से अधिक न हो।
§अन्य पिछडा वर्ग एवं
सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. (राज्य बी.पी.एल. सहित) परिवार का सदस्य हो।
§अभ्यर्थी ने प्रतियोगी
परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर
सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।
§राजस्थान लोक सेवा आयोग
द्वारा आयोजित राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा में पूर्व
से राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो।
§राज्य के राजकीय
इन्जीनियरिंग/मेडीकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु कक्षा 10+2 में 60 प्रतिशत से अधिक
अंक प्राप्त किये हों
अनुप्रति के लिया अनुदान सहायता
अ) - संघ लोक सेवा आयोग दवारा आयोजित
सिविल सेवा परीक्षा हेतु :-
संघ लोक सेवा आयोग दवारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा
परीक्षा के विभिन्न स्तरो पर सफल होने वाले अभ्याथियो को निम्न प्रकार से
प्रोत्साहन राशी स्वीकृत की जाएगी
प्रारंभिक परीक्षा
में पास होने पर 65000 रुपये
मुख्य परीक्षा में
पास होने पर 30000 रुपये
साक्षात्कार में पास
(अंतिम रूप से चयन )होने पर 5000 रूपये
(ब) -राजस्थान लोक सेवा आयोग दवारा आयोजित राजस्थान राज्य एव
अधिनस्त सेवा (सीधी भर्ती) सयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने पर प्रोत्साहन
राशी स्वीकृत की गयी है
प्रारंभिक परीक्षा
में पास होने पर 25000 रुपये
मुख्य परीक्षा में
पास होने पर 20000 रुपये
साक्षात्कार में पास
(अंतिम रूप से चयन )होने पर 5000 रूपये
(स)- प्रोफेशनल / तकनीकी पाठकमो में राष्ट्रीय स्तर के
शिक्षण संस्थानों (योजना
में सूचीबद्ध
संस्थाओं) जैसे IIT,
IIM, AIIMS, NIT, NLU आदि
प्रवेश परीक्षा में
सफल होने तथा
संस्थान में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय प्रोजेक्ट
राशि रुपये
40,000 से 50,000 होगी।
राजस्थान सरकार
द्वारा आयोजित RPMT/RPET में सफल होने तथा राजकीय
मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को देय
प्रोत्साहन राशि
10,000 रुपये।
अनुप्रति योजना हेतु ईमित्र द्वारा आवेदन के लिए आवश्यक
दस्तावेज
§सक्षम अधिकारी द्वारा
जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
§ सक्षम अधिकारी द्वारा
जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
§ आय का घोषणा पत्र ( 6
माह से अधिक पुराना नहीं हो ) अभ्यर्थी के माता पिता
/अभिभावक राजकीय
सेवा में कार्यरत है तो विभाग दूवारा जारी किया गया
प्रमाण प्रत्र मान्य
होगा
§ सक्षम अधिकारी द्वारा
जारी बी.पी.एल. प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
§ प्रतियोगी परीक्षा के
विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित
प्रति
§ प्रवेश परीक्षा
उत्तीर्ण करने एवं शिक्षण संस्था में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की
सत्यापित प्रति
§ अभ्यर्थी को भामाशाह
कार्ड आधार कार्ड पेनकार्ड में से किसी एक दस्तावेज की
प्रति देनी अनिवार्य
है
अभ्यर्थी को अपना बैंक विवरण देना आवश्यक है
तथा शपथ पत्र देना होगा
अनुप्रति योजना में आवेदन करने की समय सीमा
§अभ्यर्थी द्वारा
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश
लेने के तीन माह की अवधि में आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा जो सम्बंधित
जिला अधिकारी को अग्रषित हो जायेगा। जिला आधिकारी दूवारा आवेदन प्रत्र ऑनलाइन
परीक्षाणोप्रांत पूर्ण पाए जाने पर ऑनलाइन स्वीकृति जारी कर अभ्यर्थी के बैंक
खाते के माध्यम से भुगतान किया जायेगा |
§आवेदन प्रत्र 6 माह की
अवधि के पश्चात् 12 माह की अवधि में पस्तुत करने पर जिला अधिकारी विलम्ब के कारण
सहित शिथिलता हेतु प्रकरण निदेशालय को भिजवाया जायेगा | आयुक्त/निदेशक दूवारा एसे
प्रकरणों में शिथिलता दी जाएगी |
§उसके उपरान्त प्राप्त
आवेदन प्रत्रो पर शिथिलता का प्रावधान लागु नहीं होगा|
अनुप्रति योजना की मोनिटरिंग
अनुप्रति योजना क्रियान्वयन मोनिटरिंग एव
जिला अधिकारी को बजट आवटन की कार्यवाही सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग में इस कार्य हेतु प्रभारी अधिकारी दवारा की जाएगी
|
राज्य स्तर पर :-
निर्देशक /आयुक्त
अतिरिक्त निदेशक ( छात्रवृत्ति एव छात्रवास )
उपनिदेशक ( देवनारायण योजना )
लेखाधिकारी मुख्यावास
सहायक निदेशक (शिक्षा)