स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण
परिचय
राजस्थान सरकार और
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान के
अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा
बनाये गये स्वयं सहायता समूह को रोजगार के लिए कम ब्याज दर पर व्यावसायिक ऋण दिया
जाता है
इसके अंतर्गत निम्न जातियां शामिल की जाती
हैं-
1. मुस्लिम
2. सिख
3. बौद्ध
4. जैन
5. क्रिश्चन
1. मुस्लिम
2. सिख
3. बौद्ध
4. जैन
5. क्रिश्चन
6. पारसी
व्यावसायिक ऋण के लाभ
1. इस स्कीम के अंतर्गत
व्यवसाय लागत का 90% (अधिकतम 30 लाख) रूपये तक का लोन दिया
जाता है
2. लाभार्थी को 8% ब्याज राशि (50,000 तक पर /- 5% प्रीति वर्ष , 50000 to 10,00000 तक पर /- 6% प्रीति वर्ष)से लोन का भुगतान करना
होता है और 10 लाख रूपये से अधिक के
लोन पर महिला प्रार्थी को 6 % और पुरुष प्रार्थी
को 8 % प्रीति वर्ष के ब्याज दर से भुगतान करना होता है
3. इस स्कीम के अंतर्गत तकनीकी व्यवसाय या अन्य
कोई व्यवसाय जैसे कृषि और कृषि से
जुड़े हुए व्यवसाय, कलाकृर्ति और पुराने
व्यंवसाय और ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यवसाय के लिए ऋण दिया जाता है
4. लोन भुगतान के अवधी
अधिकतम 5 वर्ष है
5.कार्य शुरू करने के लिए
अधिकतम 3 महीने का समय दिया जाता
है
पात्रता :-
1. प्रार्थी
की आयु 18-54 होनी चाहिए
2. प्रार्थी
राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है
3. प्रार्थी की समस्त
स्त्रोतों से न्यूनतम पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 81,000/- एवं शहरी क्षेत्र में 103,000/- वार्षिक तथा अधिकतम
पारिवारिक वार्षिक आय रू. 600000/-
से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. पिछले
कोई ऋण बकाया नहीं होना चाहिए
आवश्यक दस्तावेज –
1. प्रार्थना-पत्र
निर्धारित प्रारूप में
2. अल्पसंख्यक समुदाय का
प्रमाण पत्र
3. आयु प्रमाण-पत्र
4. यदि प्रार्थी बी. पी.
एल. है तो उसका प्रमाण-पत्र अनिवार्य है
5. मूल निवास प्रमाण पत्र
6. आवेदक का फोटो
राजपत्रित अधिकारी / बैंक अधिकारी / निकाय प्रतिनिधि,संस्था
प्रधान / स्वंय सत्यापित
आवश्यक दस्तावेज –
7. राज्य सरकार द्वारा
निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर प्रार्थी पर किसी भी बैंक, सहकारी संस्था, निगम अथवा राज्य सरकार का अवधि पार ऋण बकाया
नहीं होने का शपथ-पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें।
8. आधार कार्ड की प्रति।
9. आय प्रमाण-पत्र
10. प्रस्तावित परियोजना का
विवरण मासिक एवं वार्षिक मय कोटेषन के साथ।
11. कार्य के प्रषिक्षण या
अनुभव की प्रति।
आवश्यक दस्तावेज –
12. कार्य स्थल स्वामित्व की
प्रमाणित प्रति (स्वामित्व दस्तावेज/ किराया नामा तथा व्यवसाय करने का मकान मालिक
से सहमति-पत्र।
13. जमानत नामा ( राज्य सरकार
द्वारा निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पर 50000/- रूपये
तक के ऋण हेतु स्वंय की जमानत तथा 50,000/- से 10,00000/-
तक एक जमानतदार (एक
सरकारी कर्मचारी/एक पेन कार्डधारी आयकरदाता जो आयकर रिटर्न भरते एवम आयकर की
अदायगी करते है/एक पंचायतराज / नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि का गारंटी पत्र )
तथा 10, 00000 /- से अधिक के लिए दो
जमानतदार (दो सरकारी कर्मचारी / दो पेन कार्डधारी आयकरदाता जो आयकर रिटर्न भरते
एवम आयकर की अदायगी करते है /दो पंचायतराज/नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि का
गारंटी पत्र ) जमानत निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें अथवा ऋण वितरण से पूर्व
आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।)
ऋण स्वीकृति के बाद आवश्यक दस्तावेज
1. इकरारनामा
2. सामयिक बन्धक पत्र (अपनी संपत्ति जो की उसकी लोन राशि के सामान कीमत वाली हो
उसका बंधक पत्र जमा कराना होता है)
3. जमानत नामा (राज्य सरकार
द्वारा निर्धारित शुल्क के नोन ज्यूडिषियल स्टाम्प पेपर (100 Rs. )पर आवेदन के साथ दस्तावेज की फोटो कॉपी।
4. एडवांस चैक 20/ किस्तों के अनुसार।
5. कैन्सिल्ड चैक एवम खाता
प्रमाणीकरण (बैंक पास बुक ) की प्रति ।
ऋण स्वीकृति के बाद आवश्यक दस्तावेज
6. ऋण मंजूर होने पर आवेदक
को 5% हिस्सा राशि एवं 2% सदस्यता शुल्क जमा
कराना होगा।
7. परिवार राशन कार्ड का एक
सदस्य लोन प्राप्त करने का पात्र होगा।
8. ऋण स्वीकृति के पश्चात्
लाभार्थी को स्वीकृत ऋण राशि के बराबर की जीवन बीमा पॉलिसी कराकर जिला अल्पसंख्यक
कल्याण अधिकारी के नाम असाइन्मेंन्ट करानी होगी।
9. लाभार्थी के पेन कार्ड की
प्रति।