सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (SSP) – राजस्थान सरकार

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (SSP) – राजस्थान सरकार  

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है? एवं इसका उद्देश्य
इस पेंशन योजना के लिए पात्रता
पेंशन योजना की प्रक्रिया के चरण
  पेंशन योजना के लिए पात्रता 
इस पेंशन योजना हेतु ईमित्र द्वारा आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस पेंशन योजना के लिए ईमित्र द्वारा आवेदन की प्रक्रिया
इस पेंशन योजना का ईमित्र द्वारा किये गये आवेदन का प्रमाण पत्र
पेंशन योजना में आवेदन हेतु महत्वपूर्ण बिंदु 

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है? एवं इसका उद्देश्य
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में, राजस्थान सरकार द्वारा निशक्त जन (विकलांग या दिव्यांग), वृध्ध जन एवं विधवा / तलाकशुदा महिलाओं को समाज में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए पेंशन के रूप सहायता उपलब्ध करवाई जाती है. 
योजना का उद्देश्य : इस योजना का उद्देश्य समाज में दिव्यांगों, वृद्ध एवं विधवाओं / तलाकशुदा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की द्रष्टि से तथा उनको समाज में ससम्मान जीने के अधिकार हेतु पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है. ताकि ये विशेष वर्ग के लोग अपने ही परिवार में किसी बोझ या प्रताड़ना के शिकार नहीं बने.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता
इस योजना में विशेष वर्ग अलग अलग प्रकार से पात्र है :
विशेष योग्य्जन / विकलांग / दिव्यांग:
1. इस वर्ग के लोगो के लिए सर्वप्रथम राजस्थान का मूल निवास होना आवश्यक है.
2. वार्षिक आय 60000 रु. से कम हो.
3. विशेष योग्यता / विकलांगता का प्रमाण प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो.
4. पेंशनर या उसकी पत्नी / पति या पुत्र राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो.
वृद्धावस्था वर्ग:
1. पेंशनर की उम्र पुरुष के लिए 58 वर्ष एवं महिला के लिए 55 वर्ष हो.
2. राजस्थान का मूल निवासी हो.
3. वार्षिक आय 48000 रु. से कम हो.
4. पेंशनर या उसकी पत्नी / पति या पुत्र राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं हो.
विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा महिला वर्ग:
1.कम से कम 18 वर्ष या अधिक आयु की महिला पात्र है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु ईमित्र द्वारा आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
पेंशनर द्वारा ईमित्र किओस्क पर जाकर पहले वर्णित किसी पेंशन योजना वर्ग के लिए आवेदन करना होगा.
ईमित्र किओस्क पर पेंशनर अपना वार्षिक आय प्रमाण पत्र की प्रति ले जाना आवश्यक होगा.

पेंशनर के पास अपने आधार कार्ड की प्रति अथवा आधार नंबर होना आवश्यक है.
पेंशनर का भामाशाह योजना के अंतर्गत किसी भामाशाह कार्ड में नाम दर्ज होना आवश्यक है एवं भामाशाह में विशेष वर्ज एवं उस पेंशनर सदस्य का बैंक खाता दर्ज होना आवश्यक है.

आवेदन हेतु पेंशनर का स्वयं का उपस्थित होना आवश्यक है. 

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