विकलांगता पंजीकरण

           SOCIAL JUSTICE & EMEOWERMENT
        सामाजिक न्याय अधिकारिता
                   SJE - Disability Registration

             (
एसजेई - विकलांगता पंजीकरण)


परिचय

1995 में भारतीय संसद ने विकलांगता और अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति के लिये कानून पारित किया (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) , इसने कुछ विकलांगता को मान्यता प्रदान की और उनके लिये कुछ विशेष अधिकार निर्धारित किये जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
• अक्षमता के शिकार बच्चों के लिये मुफ्त शिक्षा
• सरकारी नौकरी में आरक्षण
• शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण
• जमीन आवंटन में प्राथमिकता
• सामाजिक सुरक्षा की स्कीमें
किसी प्रदत्त अधिकार से वंचित किये जाने पर शिकायत करने और उसके निवारण के लिये चीफ कमिश्नर ऑफ डिसएबिलीटीज़ के पास जाने और आवेदन का अधिकार।
इस कानून के तहत विकलांगता की श्रेणी में मनोवैज्ञानिक अक्षमता को मानसिक बीमारी के तौर पर शामिल किया गया है। इसके तहत बनाई गए कानून और ये स्कीमें सिर्फ उन लोगों के लिये उपलब्ध हैं जो किसी विशेष अक्षमता से 40% पीड़ित हैं और जिन्हें उसी आधार पर अक्षमता प्रमाणपत्र मिला हुआ है। 
आवश्यक दस्तावेज

मुलनिवास प्रमाण प्रत्र
यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह प्रमाण पत्र
आवेदक आनाथ है तो माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र

यदि आवेदक तलाकशुदा महिला है तो न्यायालय द्वारा जरी आदेश की प्रति
योजना के लाभ

विकलांग बच्चो के लिए 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा
इस योजना में सरकार विकलांग बच्चो को किताबे और वर्दी अन्य सामग्री प्रदान करेगा 
इस योजना के तहत आवेदक को एक विकलांगता कार्ड प्रदान किया जायेगा 

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