अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण


अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऋण
परिचय
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को व्यावसायिक एवं रोजगारोंमुखी शिक्षा    हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है
योजनान्तर्गत निम्न समुदाय सम्मलित हैं-
1. मुस्लिम
2. सिख
3. बौद्ध
4. जैन
5. क्रिश्चन
6.   पारसी
शिक्षा ऋण
1. योजना अंतर्गत 5 वर्ष तक के व्यावसायिक (यथा MBA, Hotel Management. आदि) और तकनीकी   
  पाठ्यक्रम (यथा B.Tech. ITI, Polytechnic आदि)के लिए भारत में अध्ययन हेतु 4 लाख रुपये प्रति 
  वर्ष की दर से अधिकतम रुपये 20 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है
2.भारत से बाहर विदेशों में अध्ययन हेतु 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 30 लाख रूपये  
    तक का ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है.
शिक्षा ऋण
4.ऋण पर क्रेडिट लाइन –I के आवेदकों हेतु 3% वार्षिक ब्याज दर है क्रेडिट लाइन –II के पुरुष आवेदकों के लिए 8% व महिला लाभार्थियों के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर निर्धारित है.
5.ऋण चुकारा अवधि अधिकतम 5 वर्ष
6.ऋण राशि पाठ्यक्रम पूर्ण होने की तिथि से  अधिकतम 6 माह बाद या जॉब लगने पर जो भी पहले हो से 5 वर्ष में चुकानी होती है.
7.योजना में महिला लाभार्थियों को वरीयता प्रदान की  जाती है
पात्रता :-
1.प्रार्थी की आयु 16-32 के मध्य होनी चाहिए
2.प्रार्थी का प्रवेश इन कोर्सेस के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ही होना अनिवार्य है
3. प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है
4. क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत लाभ लेने हेतु प्रार्थी के परिवार की समस्त स्त्रोतों से न्यूनतम वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 81,000/- एवं शहरी क्षेत्र में 103,000/- वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए. क्रेडिट लाइन-2 के अंतर्गत लाभ लेने हेतु अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय रू. 600000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।  
आवेदन पत्र के साथ लिए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज –
1.प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप में
2.अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण-पत्र
4. मूल निवास प्रमाण पत्र
5. यदि प्रार्थी बी. पी. एल. है तो बी. पी. एल. कार्ड की प्रति
            6.उत्तीर्ण की गयी शैक्षैनिक योग्यताओं की अंकतालिका
            7.शिक्षण संस्थान/पाठ्यक्रम  का मान्यता प्रमाण पत्र
             8.शिक्षण संस्था द्वारा प्रमाणित विभन्न शुल्कों का विवरण पत्र
             9.आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, PAN कार्ड का सत्यापन ऑनलाइन किया जा सकेगा.  
आवश्यक दस्तावेज –
10.आवेदक का फोटो राजपत्रित अधिकारी / बैंक अधिकारी / निकाय प्रतिनिधि,  संस्था प्रधान / स्वंय 
   सत्यापित/ आधार सत्यापित
11.सह-आवेदक (माता- पिता/संरक्षक) का फोटो राजपत्रित अधिकारी / बैंक अधिकारी / निकाय प्रतिनिधि / 
      ऋणी का जमानतदार से प्रमाणित / स्वंय प्रमाणित/ आधार सत्यापित ।
12.जन्म प्रमाण-पत्र/ अंकतालिका
13. किसी भी बैंक, सहकारी संस्था, निगम अथवा राज्य सरकार का अवधि पार ऋण प्रार्थी पर बकाया नहीं होने 
      का शपथ-पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें।
 ऋण स्वीकृति के बाद आवश्यक दस्तावेज 
1.सामयिक बन्धक पत्र 
2.जमानत नामा (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के नॉन जुडिसियल स्टाम्प पर)
3.इ.सी.एस. सहमती पत्र
4.एडवांस चेक 60 किश्तों के अनुसार
5.5% हिस्सा राशि एवं 2% सदस्यता शुल्क
6.स्वीकृत ऋण राशि के बराबर राशि की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नाम असाइंड
 बीमा पालिसी
7.बैंक खाते की पासबुक की प्रति / निरस्त चेक

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