पालनहार योजना के बारे में विस्तृत जानकारी


  पालनहार योजना के बारे में विस्तृत जानकारी
पालनहार योजना क्या है? एवं इसका उद्देश्य

पालनहार योजना के लाभ क्या है?
पालनहार योजना के लिए पात्रता
पालनहार योजना हेतु ईमित्र द्वारा आवेदन के लिए              
   आवश्यक दस्तावेज
पालनहार योजना के लिए ईमित्र द्वारा आवेदन प्रक्रिया
पालनहार योजना का प्रमाण पत्र
पालनहार योजना, राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे अभिभावक या रिश्तेदार जो अपने या किन्ही अनाथ बच्चों के पालन-पोषण करने हेतु असमर्थ है ऐसे व्यक्तियों को उन बच्चों के पालन-पोषण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। 
योजना का उद्देश्य: राजस्थान में रहने वाले किसी माता या पिता या किसी रिश्तेदार अपने या अनाथाश्रम से गोद लिए हुए बच्चों का पालन-पोषण करने में अक्षम या असमर्थ है तो राज्य सरकार द्वारा उस माता या पिता या रिश्तेदार जो इन बच्चों के लिए पालनहार है उसे एक  सुनिश्चित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिससे वह अपने उन बच्चों का पालन-पोषण कर सके एवं उन्हें शिक्षा, कपडे, भोजन आवास इत्यादि सुविधायें उपलब्ध करा सके। 
पालनहार योजना के लाभ क्या है?
प्रत्‍येक अनाथ बच्‍चे हेतु पालनहार कर्ता व्यक्ति को 5 वर्ष की आयु तक के बच्‍चे हेतु 500 रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है.
स्‍कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रूपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है.
इसके अतिरिक्त वस्‍त्र, जूते, स्‍वेटर एवं अन्‍य आवश्‍यक कार्य हेतु 2000 रूपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्‍ध कराया जाता है. 
पालनहार योजना के लिए पात्रता
पालनहार योजनान्तर्गत पात्र बच्चे

दिनांक 08.02.2005 से लागू यह योजना आरम्‍भ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्‍चों हेतु संचालित की गई थी, जिसमें समय-समय पर संशोधन कर निम्‍नांकित श्रेणियों को भी जोडा गया है :-

     •अनाथ बच्‍चे
     •न्‍यायिक प्रक्रिया से मृत्‍यु दण्‍ड/ आजीवन कारावास प्राप्‍त माता-पिता की संतान
     •निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
     •नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
     •पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
     •एड्स पीडित माता/पिता की संतान
     •कुष्‍ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
     •विकलांग माता/पिता की संतान
     •तलाकशुदा/परित्‍यक्‍ता महिला की संतान
प  पालनहार योजना हेतु ईमित्र द्वारा आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
   पालनहार योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु अलग अलग प्रकार के वर्ग के पालनहार कर्ता एवं बच्चों हेतु अलग अलग प्रकार के दस्तावेज आवश्यक है.
य   यहा पर ईमित्र पर आवेदन हेतु सभी वर्ग के आवेदन कर्ता से जो एक सामान दस्तावेज आवश्यक है उनका विवरण दिया जा रहा है :-
        • पालनहार कर्ता द्वारा भरा गया मूल आवेदन पत्र जिसे पंचायत समिति में सरपंच द्वारा या शहरी क्षेत्र में नगर निगम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.
        • पालनहार कर्ता का आधार कार्ड की प्रति
        • पालनहार कर्ता का भामाशाह कार्ड या भामाशाह रसीद संख्या की प्रति
        • जिन बच्चों के लिए आवेदन किया जाना है उनका / उनके आधार कार्ड की प्रति
        • पालनहार कर्ता के मूल निवास की प्रति
        • पालनहार कर्ता के बैंक खाते के पासबुक जिसमे आर्थिक सहायता दी  
            जानी है की प्रति
     शेष अन्य विशेष वर्ग के दस्तावेज हेतु निर्देशिका के अंत में विस्तृत
          जानकारी उपलब्ध करवाई गयी है. 










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