पुलिस विभाग का प्रमुख दायित्व कानूनी अधिकारों का सम्मान करना एवं राजनैतिक , सामाजिक , व आर्थिक व्यवस्था को कानूनों का पालन करना


पुलिस विभाग
    पुलिस विभाग का प्रमुख दायित्व संविधान में निहित प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के कानूनी अधिकारों का सम्मान करना एवं राजनैतिक , सामाजिक , व आर्थिक व्यवस्था को कानूनों का पालन करते हुए बनाये रखना है ताकि समाज में पुलिस की भूमिका सार्थक रूप में परिणित हो |
    प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है की उसके साथ संज्ञेय अपराध घटित होने पर वह सम्बंधित क्षेत्र के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकता है |
    रिपोर्टकर्ता उसके द्वारा दर्ज कराई गई सुचना रिपोर्ट की प्रति निशुल्क प्राप्त करने का अधिकार तथा अभियोग की अनुसंधान संबंधी प्रगति सम्बंधित अधिकारीयों से मालुम कर सकता है |
    गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की गिरफ्तारी सम्बंधित सुचना तत्काल उनके परिजनों को दिया जाना आवश्यक है एवं गिरफ्तार व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है |
    महिलाओं से पूछताछ करने के लिए जहां तक संभव हो, पुलिस अधिकारीयों को उनके घर जाकर पूछताछ करना आवश्यक है | पूछताछ के दौरान महिला के परिजन उसके साथ रखे जाने आवश्यक हैं |
    बाल न्याय कानून , 1986 के तहत किसी बाल अपराधी को गिरफ्तार करने या उसे पुलिस देखरेख में लेने के लिए विशेष प्रावधान है जिनकी पालना करना आवश्यक है |
   बच्चों के हवालात में वयस्कों से अलग रखना आवश्यक है उन्हें यातनाएं नहीं दी जानी चाहिए और उनके साथ क्रूरतापूर्वक एवं अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए |
इसके लिए अतिरिक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली द्वारा भी अलग से विस्तार में दिशा-निर्देश जारी किये हुए हैं |

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