अल्पसंख्यक समुदाय के लिए व्यावसायिक ऋण


अल्पसंख्यक समुदाय के लिए व्यावसायिक ऋण

परिचय
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान के अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर व्यावसायिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है
इसके अंतर्गत निम्न समुदाय सम्मलित हैं-
1. मुस्लिम
2. सिख
3. बौद्ध
4. जैन
5. ईसाई व
6.   पारसी

व्यावसायिक ऋण योजना
1.योजना अंतर्गत किसी भी व्यवसाय रोजगारोन्मुखी, आर्थिक एवं तकनिकी रूप से व्यवहार्य उद्यम 
  के लिए परियोजना लागत का 95% (अधिकतम 30 लाख) रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है. 
    जिसे सुविधा के लिए निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
2.अ. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र, आ. लघु व्यवसाय क्षेत्र, इ. हस्तकला एवं सम्बद्ध क्षेत्र,
3.ई. तकनिकी व्यापर क्षेत्र, एवं उ. परिवहन क्षेत्र   
2. योजना अंतर्गत क्रेडिट लाइन प्रथम के उद्यमियों को 6% ब्याज दर पर व क्रेडिट लाइन द्वितीय के  
     उद्यमियों को 8% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है.
3. ऋण भुगतान की अधिकतम अवधी 5 वर्ष है, जिसमें 3 महीने की मोरितोरियम अवधि भी सम्मलित है.
पात्रता :-

1.प्रार्थी की आयु 18-54 होनी चाहिए
2.प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है
3. क्रेडिट लाइन–i के प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से न्यूनतम पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 
   81,000/- एवं शहरी क्षेत्र में 103,000/- वार्षिक तथा क्रेडिट लाइन–II के आवेदक हेतु  अधिकतम 
 पारिवारिक वार्षिक आय रू. 600000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. आवेदक के विरुद्ध किसीभी वित्तीय संस्था का कोई ऋण बकाया नहीं होना चाहिए
आवश्यक दस्तावेज –
1.प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रारूप में
2.अल्पसंख्यक समुदाय का प्रमाण पत्र
3. आयु प्रमाण-पत्र
4. यदि प्रार्थी बी.पी.एल. है तो उसका बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र
5. मूल निवास प्रमाण पत्र
6. आवेदक का फोटो राजपत्रित अधिकारी / बैंक अधिकारी / निकाय प्रतिनिधि,संस्था प्रधान / स्वंय 
  सत्यापित
7. . राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र कि उसके विरुद्ध किसी भी 
      बैंक, सहकारी संस्था, निगम अथवा राज्य सरकार का अवधि पार ऋण बकाया नहीं है.
आवश्यक दस्तावेज –
8. आधार कार्ड (ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है) ।
9.आय प्रमाण-पत्र
10.प्रस्तावित परियोजना प्रतिवेदन
11. प्रशिक्षण या अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति।
12. कार्य स्थल स्वामित्व की प्रमाणित प्रति (स्वामित्व दस्तावेज यथा पट्टा, पंजीकृत क्रय पत्र / 
   किराया नामा तथा किराया नामा है तो व्यवसाय करने का मकान मालिक से सहमति-पत्र )।
13. जमानत नामा
ऋण स्वीकृति के बाद आवश्यक दस्तावेज
1.इकरारनामा
2.सामयिक बन्धक पत्र
3. जमानत नामा (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के नोन ज्यूडिषियल  स्टाम्प पेपर (100 Rs. )
4. एडवांस चैक 20/ किस्तों के अनुसार।
5. इ.सी.एस. हेतु सहमती पत्र
5. कैन्सिल्ड चैक एवम खाता प्रमाणीकरण (बैंक पास बुक ) की प्रति.
6. स्वीकृत परियोजना लागत का 5% हिस्सा राशि एवं 2% सदस्यता शुल्क राशि
7 स्वीकृत ऋण राशि के बराबर की जीवन बीमा पॉलिसी कराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नाम 
   असाइन्मेंन्ट करानी होगी।
8. पेन कार्ड की प्रति।
9. भामाशाह कार्ड का ऑनलाइन सत्यापन हो सकेगा 

            शिक्षा ऋण की भांति  

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.